
नई दिल्ली. शेयर बाजार में लिस्टेड 291 कंपनियों को एक अप्रैल 2020 तक चेयरपर्सन के पद पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त करने पड़ेंगे। मार्केट रेग्युलेटर सेबी के निर्देशों के मुताबिक, चेयरमैन और एमडी के पद अलग होने चाहिए। कई कंपनियों ने इन दोनों को मिलाकर सीएमडी की पोस्ट बना रखी है। इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के हितों में टकराव की आशंका रहती है। ये नियम कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेबी की ओर से नियुक्त कोटक कमेटी की सिफारिशों का हिस्सा हैं।
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