
आईपीसी की धारा 377 को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई जारी रही। इसमें केंद्र की तरफ से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र इस मामले को अदालत के विवेक पर छोड़ती है। इस संबंध में सरकार की तरफ से एक हलफनामा भी पेश किया गया।
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