
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (एक्टिंग डीजीपी) या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति न करें। कोर्ट ने कहा कि पद खाली होने से तीन महीने पहले राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को शीर्ष आईपीएस अफसरों की सूची भेजेंगे। यूपीएससी इनमें से तीन अफसरों के नाम तय करेगा। राज्य उनमें से किसी एक को डीजीपी या पुलिस आयुक्त बनाएंगे।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar https://ift.tt/2MJfkOt
No comments:
Post a Comment