
केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की विवाह से जुड़ी समस्याओं को लेकर कानून में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पत्नियों को कानूनी रूप से तलाक दिए बगैर छोड़ देने वाले पतियों को भगोड़ा घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इस संबंध में पंजाब एनआरआई आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अरविंद गोयल की अध्यक्षता में 2016 में पैनल बनाया गया था। जिसने कानून में बदलाव की सिफारिश की थी।
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