
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने कहा कि आधार न होने की स्थिति में स्कूल बच्चों के एडमिशन से इनकार नहीं कर सकते। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि इस वजह से इनकार करना गैरकानूनी है।
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