
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए यानी दहेज प्रताड़ना को लेकर जुलाई में दिए गए अपने आदेश में सुधार किया है। अब ऐसे मामलों में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने पिछले साल जुलाई में दिए आदेश में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
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