
पुणे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इच्छामृत्यु को सही ठहराया। उन्होंने कहा कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। लेकिन हर व्यक्ति के पास सम्मान से मरने का अधिकार है।
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